उत्तराखंड हाईकोर्ट- नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में HC का अहम फैसला, जांच अधिकारी को देना होगा जुर्माना

 

 

त्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने के आरोपी उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र के मामले में दस्तावेज दाखिल नहीं करने पर जांच अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर जुर्माने की राशि हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर सोसायटी में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि नियत की है। सरकार ने एफएसएल दायर करने के लिए समय मांगा है।

न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ में मामले पर सुनवाई हुई। उस्मान के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में 30 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है। इस घटना के विरोध में नैनीताल में व्यापक प्रदर्शन हुआ था।

और पढ़े  किशाऊ बांध परियोजना: UP-उत्तराखंड समेत छह राज्यों के CM ने किए समझौते पर हस्ताक्षर, अमित शाह रहे मौजूद
  • Related Posts

    उत्तराखंड: PM मोदी ने सीएम धामी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम, यमकेश्वर में यज्ञ

    प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और दीर्घ आयु की कामना…

    देहरादून: फर्जी मालिक खड़ा किया, उपहार में जमीन देकर ठगे 97 लाख, तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

    जमीन बेचने का सौदा कर दिल्ली के उत्तम नगर निवासी करन शर्मा से 97 लाख रुपये ठग लिए गए। इसके लिए जालसाजों ने जमीन के असली मालिक के स्थान पर…