समय-समय पर पहले से लागू हुए नियम बदलते रहते हैं। दरअसल, जब कोई चीज शुरू की जाती है तो उसके लिए एक नियम बनाया जात है। फिर समय की मांग के हिसाब से उन चीजों में बदलाव भी किए जाते हैं। जैसे, लगभग हर महीने कुछ न कुछ नियम बदलते ही रहते हैं। कभी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते-घटते हैं, तो कभी बैंकिंग से जुड़े नियम बदलते रहते हैं आदि।
इसी तरह इस बार भी यानी आज 1 नवंबर 2025 से भी देश में कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें आधार कार्ड से लेकर जीएसटी जैसे जरूरी नियम शामिल हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये नए नियम क्या हैं और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आज से बदल रहे इन नियमों के बारे में।
आज से हो रहे ये बदलाव:-
आधार की ये चीजें खुद कर सकेंगे अपडेट
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई द्वारा अब आधार कार्डधारक अपना नाम, पता, जन्मतिथ और मोबाइल नंबर जैसी चीजें ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे यानी घर बैठें। इसे आपको आधार सेंटर की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। सिर्फ बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आइरिस) स्कैन के लिए ही आधार सेंटर पर जाना होगा। नए बदलाव में पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल के रिकॉर्ड और मनरेगा आदि जैसे डाटाबेस में ऑटोमेटिक तरीके से वेरिफाई किया जाएगा और आपको किसी तरह के कोई दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
बदल गई आधार की फीस:-
- जहां बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए अब तक 125 रुपये का शुल्क लगता था, उसे अब एक साल तक फ्री कर दिया है
- नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट के लिए अब 75 रुपये फीस लगा करेगी
- बायोमेट्रिक अपडेट जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट करवाना शामिल है, उसकी फीस अब 125 रुपये लगेगी
- ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करवाना 14 जून 2026 तक मुफ्त है और इसके बाद 75 रुपये शुल्क लगेगा
- आधार कार्ड को रीप्रिंट करवाने की फीस 40 रुपये रहेगी
आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख
- अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो करवा लें। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से ऐसे लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिनका पैन-आधार लिंक नहीं है। इससे म्यूचुअल फंड, डीमैट खाते, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में लेन-देन रुक सकता है।
- बीते दिनों सरकार ने जीएसटी के नए स्लैब की घोषणा की थी, जो आज यानी 1 नवंबर से प्रभावी हो रहे हैं। इसमें 5%, 12%, 18% और 28% वाले जीएसटी स्लैब में से 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया। हालांकि, एक नया स्लैब 40% का लाया गया जो लग्जरी और सिन गुड्स पर लगेगा।
- अगर आप एक रिटायर कर्मचारी हैं और पेंशन का लाभ लेते हैं, तो अब आपको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र इस महीने यानी नवंबर के आखिर तक जमा करवाना होगा। आप जीवन प्रमाण पोर्टल और बैंक के जरिए ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- नए नियम के मुताबिक, बैंक खाताधारक अब एक साथ 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इस बदलाव को बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटेलमेंट में पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इससे क्लेम प्रक्रिया में रुकावट नहीं आएगी और ये नियम आज यानी 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहा है।









