उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाह संबंधी विवादों का त्वरित समाधान किया जाए। हाईकोर्ट ने देहरादून के पारिवारिक न्यायालय को लंबित तलाक वाद का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड केस फ्लो मैनेजमेंट नियमावली और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21बी दोनों ही यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाह संबंधी विवादों का त्वरित समाधान हो ताकि पक्षकारों को अनावश्यक मानसिक और सामाजिक पीड़ा न झेलनी पड़े।
ये हैं नियमावली के प्रावधान
उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड केस फ्लो मैनेजमेंटनियमावली अधीनस्थ अदालतों के लिए बनाई है। इसके अनुसार…..
ट्रैक-1 में विवाह, भरण-पोषण, बाल अभिरक्षा जैसे मामले रखे गए हैं। इन्हें एक वर्ष में निपटाने का प्रावधान है
ट्रैक-2 में भूमि या संपत्ति विवाद जैसे दीवानी मामले हैं जिनका दो वर्ष में निस्तारण किया जाना होता है
ट्रैक-3 में जटिल वाद रखे गए हैं जिन्हें तीन वर्ष के भीतर निपटाना अनिवार्य है







