नैनीताल हाईकोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा, धारा 163 लागू,जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर होगा फैसला या कुछ और, आज HC में होनी है सुनवाई

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हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव व सदस्यों के अपहरण को लेकर सुनवाई के चलते नैनीताल फिर एक बार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से हाईकोर्ट के पांच सौ मीटर के दायरे में  धारा 163 लगा दी गई है। बता दें कि, आज सोमवार को मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल की खंडपीठ में जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई होनी है। जिसमें काफी संख्या में याचिकाकर्ताओं एवं समर्थकों के आने की संभावना को देखते हुए उच्च न्यायालय परिसर से 500 मीटर की परिधि में धारा 163 लगाने के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ताकि शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित न हो।

 

आज हाईकोर्ट परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी
चुनाव मामले में याचिका की सुनवाई और समर्थकों के जुटने की संभावना के चलते हाईकोर्ट परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एसडीएम नवाजिश खलिक ने यह आदेश जारी किया है। एसडीएम ने कहा कि शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर हाईकोर्ट के बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उनकी पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, शस्त्र, तलवार आदि लेकर हाईकोर्ट की 500 मीटर की परिधि में नहीं आएगा। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा और कांग्रेस बोली-हमें न्यायपालिका पर भरोसा
हल्द्वानी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को नैनीताल में हुए बवाल के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। चुनाव आयोग ने पड़े 22 मतों की गिनती तो कर ली है लेकिन इस पर हाईकोर्ट का रुख ही निर्णायक माना जा रहा है। जिला पंचायत के पांच सदस्यों के अपहरण पर पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों पर दर्ज मुकदमे की स्थिति, अपहृत सदस्यों के बरामदगी जैसे कई बिंदू हैं जिन पर कोर्ट सीधा सवाल कर सकती है। कांग्रेस और भाजपा का कहना है कि उन्हें न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है।

प्रदेश में भाजपा ने पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया है। मेरा मानना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराया जाना चाहिए। अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को सुनवाई है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है।
– प्रताप सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष भाजपा

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कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा और जिले ही नहीं प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की। सोमवार को 11.15 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होगी। हमारे अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। तैयारी पूरी है। कई नए तथ्य भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। -राहुल छिमवाल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस


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