यूसीसी: विवाह पंजीकरण शुल्क में 26 जनवरी तक मिलेगी छूट, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

Spread the love

 

प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की समय-सीमा छह माह बढ़ा दी है। अब यह छूट 26 जनवरी 2026 तक मिलेगी। गृह विभाग विभाग ने समय-सीमा बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि छूट का यह लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुआ हो। उनका विवाह निरस्त हुआ हो या फिर ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो, लेकिन जिनका विवाह पंजीकरण नहीं हुआ हो।

ऐसे मामलों में विवाह पंजीकरण के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क 250 रुपये की दी गई छूट की समय-सीमा को 26 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया था। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी समय-सीमा को छह माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अब इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएससी केंद्रों से सेवा लिए जाने पर 50 रुपये (जीएसटी सहित) शुल्क पूर्ववत लागू रहेगा।


Spread the love
और पढ़े  ऊधमसिंह नगर- विजिलेंस ने किच्छा में उद्यान विभाग का ज्येष्ठ निरीक्षक को 12 हजार की रिश्वत लेते किया  गिरफ्तार
  • Related Posts

    हरिद्वार- टली गई अनहोनी: गंगा में बढ़े जलस्तर से फंसे 21 लोग, 10 पुरुष, सात महिला और चार बच्चों का रेस्क्यू

    Spread the love

    Spread the loveगंगा में अचानक जलस्तर बढ़ने से रविवार को सप्तऋषि घाट और कबीर कुटीर क्षेत्र में टापू पर फंसे लोगों को प्रशासन और पुलिस की तत्परता से सुरक्षित बाहर…


    Spread the love

    देहरादून- युवा कांग्रेस का जय भीम जय हिंद सम्मेलन, पहुंचे एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार

    Spread the love

    Spread the loveदेहरादून में आज युवा कांग्रेस की ओर से जय भीम जय हिंद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए।…


    Spread the love