सभी जिलों के CMO को आदेश जारी,बिना पंजीकरण प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई

सचिव स्वास्थ्य डाॅ. आर. राजेश कुमार ने कहा, बिना पंजीकरण के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों के सीएमओ को इस संबंध में आदेश जारी किए। सचिव स्वास्थ्य ने कहा, प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा।

उन्होंने सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए कि बिना पंजीकरण डॉक्टरों की सूची तैयार की जाए। जिन डॉक्टरों ने अब तक पंजीकरण व नवीनीकरण नहीं कराया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत पंजीकृत डॉक्टर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर गंभीर है।

 

बिना पंजीकृत डॉक्टरों की सार्वजनिक होगी सूची

सचिव ने कहा, राज्य में बिना पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं करने वाले डॉक्टरों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। ऐसे डॉक्टरों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। उत्तराखंड चिकित्सा परिषद को बिना पंजीकृत डॉक्टरों की सूची जिलों को भेजने के निर्देश दिए गए।

और पढ़े  कैंची धाम के लिए रूट डायवर्जन: शटल से मंदिर पहुंचेंगे श्रद्धालु, 4 अक्तूबर तक लागू रहेगा ट्रैफिक प्लान
  • Related Posts

    जाम से हाहाकार: नैनीताल की बिगाड़ी यातायात व्यवस्था, डायवर्ट रूट से ज्योलीकोट पहुंचे पर्यटकों ने दिया धरना

    तीन दिन की छुट्टी के चलते नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ का असर ज्योलीकोट मार्ग पर भी देखने को मिला। रविवार को ज्योलीकोट में लंबा जाम लगने से पर्यटक…

    उत्तराखंड / चंपावत: युवाओं को सौगात, डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा, कुक्कुट पालकों को दो करोड़ की सब्सिडी, जानें..

    राज्य गठन के करीब 26 साल बाद पहली बार चंपावत जिले के बनबसा में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चुनावी वर्ष में सरकार ने…