नए पासपोर्ट के लिए नियम: भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए नए नियम, पहचान के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज

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विदेश यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपना पासपोर्ट जांच लें। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए नियमों में कुछ संसोधन हुए हैं। इसके तहत नया पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

ये नए पासपोर्ट नियम भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को सरल और अधिक सुरक्षित बनाएंगे। संशोधित नियमों में निजिता का विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं, जिनमें अनिवार्य जन्म प्रमाण पत्र से लेकर रंग-कोडेड पासपोर्ट तक शामिल हैं।

 

 

जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य

1 अक्टूबर 2023 या उससे पहले जन्मे शख्स के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, क्योंकि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय जन्म तारीख के प्रूफ के लिए यह एकमात्र दस्तावेज हो सकता है। अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। इससे पहले, अन्य दस्तावेजों से भी जन्मतिथि प्रमाणित की जा सकती थी, लेकिन अब केवल जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाएगी।

 

पता प्रिंट नहीं होगा

निजिता को शामिल करते हुए घर का पता लिखित रूप से पासपोर्ट से हटा दिया जाएगा। बल्कि इसके स्थान पर निवास स्थान को पासपोर्ट पर बारकोड के रूप में डिजिटली जोड़ा जाएगा जिसे केवल इमीग्रेशन अधिकारी ही एक्सेस कर सकते हैं और पासपोर्ट प्राप्त करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति आपके पते की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेगा।

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कलर कोड पासपोर्ट

पासपोर्ट को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसका उद्देश्य पासपोर्ट धारकों की पहचान को सरल और अधिक व्यवस्थित बनाना है। श्रेणी के तहत पासपोर्ट तीन रंगों में होंगे।

  • सफेद पासपोर्ट: सरकारी अधिकारियों के लिए
  • लाल पासपोर्ट: राजनयिकों के लिए
  • नीला पासपोर्ट: सामान्य नागरिकों के लिए

 

अभिभावक का नाम हटेगा

प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए पासपोर्ट में से माता-पिता के नाम को हटा दिया गया है। अब पासपोर्ट के आखिरी पेज पर अभिभावक का नाम नहीं छपा होगा।

पासपोर्ट सेवा केंद्र का विस्तार

पासपोर्ट सेवा में तेजी लाने के लिए सरकार ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों के विस्तार का लक्ष्य लिया है, जिसके तहत अगले पांच सालों के अंदर 442 पासपोर्ट सेवा केंद्रों को बढ़ाकर 600 किया जाएगा।


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