अरविंद केजरीवाल: मुख्यमंत्री केजरीवाल को कार्ट से नहीं मिली तत्काल राहत,कल करना होगा सरेंडर

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अरविंद केजरीवाल: मुख्यमंत्री केजरीवाल को कार्ट से नहीं मिली तत्काल राहत,कल करना होगा सरेंडर

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश पांच जून को आएगा। इसका मतलब ये कि केजरीवाल को कल सरेंडर करना होगा और वो एक बार फिर तिहाड़ जेल जाएंगे।

बता दें कि केजरीवाल ने 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल ने इसके पीछे अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें पीईटी और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण कराने हैं। इन सभी जांचों के लिए उन्हें सात दिन का समय चाहिए।
आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए जानकारी भी दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन सात किलो घट गया। उनका कीटोन लेवल बहुत ऊंचा है। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग की गई।

1 जून तक मिली है अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति केस में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पिछले महीने की शुरुआत में राहत मिली थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरोध सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप संयोजक को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया था कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा।


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