अल्पकालिक जमानत:- 2 किलो चरस तस्करी के अभियुक्त को शादी के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने दी 10 दिन की शर्ट टर्म बेल।

अल्पकालिक जमानत:- 2 किलो चरस तस्करी के अभियुक्त को नैनीताल हाईकोर्ट ने दी 10 दिन की शर्ट टर्म बेल।

चरस तस्करी में जेल में बंद अभियुक्त को उसकी शादी के लिए को हाईकोर्ट ने 10 दिन की शर्ट टर्म बेल दे दी है। वह 2 किलो चार सौ अठारह ग्राम चरस तस्करी में जेल में बंद है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
पिथौरागढ निवासी कमल सिंह ने हाईकोर्ट में अपनी शादी के लिए अल्पकालिक जमानत के लिए याचिका दायर की थी। निचली अदालत से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए तीन बार जमानत प्रार्थना पत्र दायर की थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर कर दिया था। अब शादी के लिए शर्ट टर्म बेल देने की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे 10 दिन की जमानत दी है।

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