शव से दरिंदगी:- 4 साल की मासूम बच्ची के शव से दुष्कर्म,आरोपी युवक दोषी करार,पॉक्सो कोर्ट आज सुनाएगी सजा।

Spread the love

शव से दरिंदगी:- 4 साल की मासूम बच्ची के शव से दुष्कर्म,आरोपी युवक दोषी करार,पॉक्सो कोर्ट आज सुनाएगी सजा।

सिटी फोरेस्ट में 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी फैक्टरी मजदूर सोनू गुप्ता (20) शुक्रवार को दोषी करार दिया गया। पॉक्सो कोर्ट शनिवार को उसके गुनाह की सजा सुनाएगी। उसने कोर्ट में कुबूल किया कि यह दरिंदगी उसने ही की थी। सिटी फोरेस्ट के पास ही अपने घर के बाहर चबूतरे पर खेल रही बच्ची को वह उठाकर ले गया था।

राज मिस्त्री की बेटी के साथ उसने यह हैवानियत एक दिसंबर की दोपहर की थी। सीसीटीवी फुटेज में वह बच्ची को ले जाता नजर आया था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे नंदग्राम के आश्रम रोड स्थित उसके घर से सात दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस पूछताछ में बताया था कि यह गुनाह उसने ही किया था। कोर्ट में भी उसने यही बयान दिया कि वह दुष्कर्म के इरादे से बच्ची का अपहरण कर ले गया था।

बच्ची चीखने की कोशिश करने लगी तो डायपर मुंह में ठूंसकर पहले हत्या की और फिर लाश के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 14 दिन में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में 48 दिन में सुनवाई पूरी हो गई। 56वें दिन उसे दोषी करार दे दिया गया। पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने उसकी सजा पर शनिवार को फैसला होगा। उस पर दुष्कर्म, हत्या, अपहरण, साक्ष्य मिटाने का अपराध सिद्ध हुआ।

और पढ़े  अयोध्या- रामलला के ललाट पर सूर्यदेव ने किया तिलक,धूमधाम से मनाया जा रहा रामनवमी उत्सव

Spread the love
  • Related Posts

    खत्म नहीं हुई शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें, HC के फैसले को SC में दी गई चुनौती

    Spread the love

    Spread the loveइलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद, इस आदेश के…


    Spread the love

    UP सरकार ने पुच एआई का 25 हजार करोड़ का एमओयू किया रद्द, विश्वसनीय नहीं मिले वित्तीय स्रोत

    Spread the love

    Spread the loveनिवेश के बड़े दावे करने वाली पुच एआई कंपनी के साथ 23 मार्च 2026 को साइन हुए एमओयू को उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। इन्वेस्ट…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *