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High Court Uttarakhand : नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक

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नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ कटवाने के आरोपी उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने एक आरोप में दो बार केस दर्ज करने को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

सिद्धू के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ कटवाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। बीएस सिद्धू की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि इसी आरोप में उनके खिलाफ 2013 में भी केस दर्ज हुआ था, जो विचाराधीन है। नियमानुसार एक आरोप के लिए दो बार केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 23 अक्तूबर को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 167, 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है।

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