चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 और उसके साथ जमा होने वाले घोषणा पत्र को अब अलग-अलग कर दिया है। यह व्यवस्था एसआईआर प्रक्रिया वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों में लागू होगी।
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजद सांसद मनोज झा और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण अग्रवाल की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 के तहत चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के संबंध में कानूनी संरक्षण दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम की धारा 16 के तहत भ्रष्टाचार, जालसाजी और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में भी चुनाव आयुक्तों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी कानूनी संरक्षण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं।






