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दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाईकोर्ट का आदेश दाखिल करने और जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए।
शनिवार देर शाम तक दोनों के जेल से बाहर आने की उम्मीद है। रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर गहमागहमी बढ़ गई है। समर्थकों और लोगों की आवाजाही तेज हो गई है। हालांकि, जेल प्रशासन की जांच में किसी अन्य मामले में निरुद्ध होने या कोई दूसरी कानूनी अड़चन सामने आने पर रिहाई अटक भी सकती है।
शुक्रवार को आजम खां की ओर से 3.50 लाख और अब्दुल्ला आजम की ओर से 2.75 लाख रुपये नजारत में नकद जमा कराए गए। इसमें जुर्माने की आधी राशि और जमानतियों की रकम शामिल है।
इसके बाद कोर्ट ने दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए। अब जेल प्रशासन की प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य कानूनी अड़चन के न होने पर ही दोनों की रिहाई हो सकेगी। फिलहाल रामपुर जेल के सामने जमी हुई का माहौल है समर्थकों की भी आवाजाही बनी हुई है।