उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आबकारी आयुक्त के बयानों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की आबकारी नीति के तहत अब नई मदिरा की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। केवल वर्ष 2024-25 से संचालित दुकानों का ही संचालन जारी रहेगा। यह आदेश प्रदेश के सभी 13 जिलों में लागू होगा।
हालांकि, हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2026 को याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए मामले की सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की थी। इस बीच आबकारी आयुक्त ने 6 जुलाई 2026 को नया आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया कि केवल वर्ष 2024-25 से संचालित मदिरा दुकानों को ही संचालित होने दिया जाएगा और नई दुकानें नहीं खोली जा सकतीं। इसके बाद हटवाल गांव में संचालित शराब की दुकान भी बंद करा दी गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को आबकारी आयुक्त के नए आदेश तथा हटवाल गांव की दुकान बंद होने की जानकारी दी गई। इसके बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका का निस्तारित कर दिया। आबकारी आयुक्त का यह आदेश अब पूरे उत्तराखंड में प्रभावी रहेगा और राज्य में नई शराब की दुकानें खोले जाने पर रोक लागू रहेगी।







