उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की ओर से अपने निलंबन आदेश व पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद 16 जुलाई की तिथि नियत करते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
इस पुष्टि के बाद मंदिर समिति द्वारा आरोपी कार्मिक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मंदिर समिति के आदेशों के क्रम में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली श्री बदरीनाथ में लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।





