सरकारी कर्मचारियों के लिए अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स का इस्तेमाल पहले जैसा नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। बिहार सरकार ने गजट में प्रकाशन के साथ ही कई कड़े नियम तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिए हैं।
नया कानून कर्मचारियों की ऑनलाइन आजादी पर कई तरह के प्रतिबन्ध लगा दिए हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर कड़े कानून लागू कर दिए हैं। लागू किए गए क़ानून के तहत अब कोई भी कर्मचारी सरकार की नीतियों, विकास योजनाओं या आधिकारिक आदेशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर सकेगा। साथ ही अब कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के फैसलों पर अपनी निजी राय साझा नहीं कर पाएंगे, क्यों कि घर बैठे डिजिटल माध्यम से विरोध जताना अब अनुशासनहीनता माना जाएगा।
सरकार की रहेगी नजर
नियम के अनुसार अब कर्मचारियों के सोशल मीडिया के डीपी पर भी सरकार की नजर रहेगी। इतना ही नहीं प्रोफाइल पिक्चर के जरिए सांकेतिक विरोध या किसी राजनीतिक दल या संगठन के लोगो का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कर्मचारियों को अपनी प्रोफाइल पर पूर्ण राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी।









