पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के एमडी पीसी ध्यानी को तत्काल पद से हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को पिटकुल के प्रभारी एमडी पीसी ध्यानी की इस पद पर तैनाती को लेकर अहम आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि एक्ट के हिसाब से ध्यानी इस पद की अर्हता नहीं रखते। ध्यानी तकनीकी योग्यता नहीं रखते।
इसलिए उन्हें तत्काल इस पद से हटाते हुए फिलहाल किसी तकनीकी अधिकारी को प्रभारी बनाएं। हाईकोर्ट के इस आदेश पर शासन हरकत में आ गया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश न्याय विभाग को भेजा गया है। हम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।









