हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश के क्रम में वादकारियों के हित में, और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए अब नई व्यवस्था लागू की गई है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा है कि इसके अनुसार अब वेकेशन कोर्ट में ऐसे मामले भी दायर किए जा सकेंगे जो कोर्ट के पूर्व के उस निर्देश में शामिल नहीं थे, जो शीतवकाश के दौरान न्यायिक कार्यों के लिए जारी किया गया था। इनमे टेंडर संबंधी नई रिट पिटीशन, जो अंतरिम राहत के लिए अर्जेंट एप्लीकेशन के रूप में फाइल की गई हो भी शामिल होगी।








