उत्तराखण्ड हाईकोर्ट: नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले पर कोर्ट में सुनवाई, 10 फरवरी को अगली सुनवाई 

 

उच्च न्यायालय ने नैनीताल में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित ठेकेदार मोहम्मद उस्मान खान की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल में बीते 30 अप्रैल 2025 को मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना को 12 अप्रैल का बताते हुए 12 वर्षीय नाबालिग ने 71 साल के उस्मान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पीड़िता की मां ने मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराई थी। उस्मान ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर की थी। उस्मान के अधिवक्ता ने कोर्ट से पीड़िता के बयान में बहुत अंतर होने और सीसीटीवी में आरोप की पुष्टि न होने की बात कहीं।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की समुचित पुष्टि नहीं हुई है।

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