बड़ी खबर – कोरोना का मात्र 1 संक्रमित मिला और पूरे देश में लगा दिया लॉकडाउन..

Spread the love

न्यूजीलैंड :
कोरोना की आहट भर ने पूरे न्यूजीलैंड को सचेत कर दिया है। मंगलवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कोरोना का एक मामला सामने आते ही प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। एक संवाददाता सम्मेलन में जेसिंडा अर्डर्न ने कहा कि ऑकलैंड में पूरे सात दिन का लॉकडाउन रहेगा। वहीं बाकी शहरों में लॉकडाउन तीन दिन का होगा, जो आज रात से  लागू हो जाएगा। उन्होंने सभी को घर से काम करने की सलाह दी है। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल व कॉलेज भी बंद रहेंगे। न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने बताया कि ऑकलैंड में मिले एक संक्रमित में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के लक्षण हैं। हालांकि,अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। 

पूरी दुनिया में छाया था न्यूजीलैंड मॉडल
दुनिया के मुकाबले न्यूजीलैंड ने कोरोना के खिलाफ बेहतर लड़ाई लड़ी है। कोरोना संक्रमित मरीजों व मृतकों की संख्या दुनिया के मुकाबले यहां बेहद कम है। दरअसल, कोरोना की शुरुआत होते ही न्यूजीलैंड ने अपने देश की सभी सीमाओं को सील कर दिया था। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से यहां पर कोरोना को बेहतर तरीके से काबू किया गया था। एक्सपर्ट के अनुसार कोविड में लगातार म्यूटेशन होता है और वह बदलता रहता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से हम कोरोना का म्यूटेशन जानने के लिए इसका फैमली ट्री बनाते हैं। इससे उसके आधार पर जाकर उसमें हाने वाले बदलावों के अनुरूप ही वैक्सीनेशन किया जाता है।


Spread the love
और पढ़े  मानो बात-  संघर्ष विराम के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी, होर्मुज खोलने के लिए रखी नई शर्त
  • Related Posts

    पीएम मोदी बोले- पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से करें इस्तेमाल’, इससे विदेशी मुद्रा की होगी बचत

    Spread the love

    Spread the loveपश्चिम एशिया में चल रहे भारी तनाव और युद्ध के माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बहुत बड़ी अपील की है। रविवार को तेलंगाना…


    Spread the love

    बांग्लादेश HC ने हिंदू साधु चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज की, हत्या मामले में जारी रहेगा ट्रायल

    Spread the love

    Spread the loveबांग्लादेश में हिंदू संत ब्रह्मचारी चिन्मय कृष्ण दास को बड़ा झटका लगा है। देश के हाईकोर्ट ने रविवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *