झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का मंगलवार को फैसला किया। इस दौरान पहले की छूटों के साथ सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।
झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 24 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान आज दी गयी छूटों के अलावा पहले से लागू अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।
राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, बार, बैंक्वेट हाल, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थाओं, स्टेडियम एवं क्लब को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही नए दिशानिर्देशों के तहत आगे भी शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में दवा और कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों व प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी किए गए पुराने दिशानिर्देश अभी लागू रहेंगे जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए समाप्त कर दी गई है। लेकिन, अंतर-जिला और अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा। वहीं, नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य के सभी जिलों में अब जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री और जूतों की दुकानों समेत अन्य सभी दुकानों को अब शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।