
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऐसे वाहन मालिकों को राहत दी है, जिनकी गाड़ियों का परमिट खत्म हो गया फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सपायर कर गया है। यही नहीं जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने इन सब दस्तावेजों की वैलिडिटी अगले 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। यह फैसला कोविड-19 महामारी की वजह से नागरिकों के साथ होने वाली परेशानियों के मद्देनजर लिया गया है। यही नहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी और सरकारी एजेंसियां लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें और उन्हें बेवजह परेशान ना करें।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऐसे वाहन मालिकों को राहत दी है, जिनकी गाड़ियों का परमिट खत्म हो गया फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सपायर कर गया है। यही नहीं जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने इन सब दस्तावेजों की वैलिडिटी अगले 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। यह फैसला कोविड-19 महामारी की वजह से नागरिकों के साथ होने वाली परेशानियों के मद्देनजर लिया गया है। यही नहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी और सरकारी एजेंसियां लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें और उन्हें बेवजह परेशान ना करें।
ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट अब 30 जून तक वैलिड-
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर वाहनों के फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन और दूसरे दस्तावेजों समेत ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़ा दी है, जो लॉकडाउन की वजह से 1 फरवरी, 2020 के बाद से एक्सपायर हो चुके हैं या फिर 31 मार्च, 2021 तक अमान्य होने वाले हैं। इससे पहले सरकार ने इस तरह की कई एडवाइजरी जारी की है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ऐसी आखिरी एडवाइजरी हो सकती है। एडवाइजरी में कहा गया है, ‘पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण की वजह से लगातार बनी हुई खराब स्थिति के मद्देनजर, यह सलाह दी जाती है कि ऊपर जिक्र किए गए सारे दस्तावेजों की वैद्यता, जो लॉकडाउन या कोविड-19 की वजह से नहीं बढ़ाई जा सकी है या जिसके नहीं बढ़ पाने की संभावना है….उसे 30 जून, 2021 तक वैलिड माना जाए।’