अल्मोड़ा : भुवन जोशी की हत्या के मामले में 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज..कोर्ट ने थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच के दिए आदेश

Spread the love

नैनीताल। हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के चर्चित भुवन जोशी हत्याकांड के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने एसएसपी अल्मोड़ा को दन्यां थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए हैं। एसएसपी अल्मोड़ा को यह भी आदेश दिया गया है कि वह पूरे मामले की जांच तकनीकी ज्ञान में दक्ष पुलिस अधिकारी से कराएं। हत्याकांड के आरोपी नर सिंह, दिवान सिंह, महेश पांडे, हरीश पांडे, दया किशन पांडे ने निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरी घटना को गंभीर माना। कोर्ट को इस संबंध में सीडी भी दिखाई गई कि किस तरह गांव वालों ने भुवन को मारा था। 28 अप्रैल 2021 को अल्मोड़ा के दन्या सलपड़ गांव में भुवन जोशी की जमकर पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।


Spread the love
और पढ़े  देहरादून- कांवड़ मेले तैयारी के लिए एसडीआरएफ की आठ रेस्क्यू टीमें तैयार, 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजन
  • Related Posts

    उत्तराखंड हाईकोर्ट-हल्द्वानी में ओके होटल के अवैध हिस्से को 4 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश

    Spread the love

    Spread the loveउत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ओके होटल हल्द्वानी की सुधार याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया है कि होटल के अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पैमाइश सड़क के केंद्र…


    Spread the love

    हल्द्वानी : गड्ढे से अनियंत्रित होकर नहर में गिरा ई-रिक्शा, चालक की मौत, हादसों को दावत दे रहीं खुली नहरें

    Spread the love

    Spread the loveशहर की खुली नहरें हादसों को दावत दे रही हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल के पीछे की ओर सड़क के गड्ढे से बेकाबू हुआ ई-रिक्शा नहर में जा गिरा…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *