हाईकोर्ट : अब 25 वर्ष से उपर आयु का व्यक्ति अपने पास रख सकता है 9 लीटर देसी व विदेशी शराब।।

Spread the love

हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि 25 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 9 लीटर शराब और विदेशी शराब व 18 लीटर बीयर रख सकता है। शराब यानी व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 18 लीटर बीयर यानी वाइन और एल्कोपॉप रख सकता है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली निवासी अवजीत सलूजा के खिलाफ उसके घर में अवैध शराब भंडारण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता के घर से शराब की 132 बोतलें बरामद की गईं थी। इनमें 51.8 लीटर व्हिस्की, रम, वोदका, जिन और 55.4 लीटर वाइन, बीयर, एल्कोपॉप शामिल थीं। याचिकाकर्ता के पास वैध शराब का लाइसेंस भी नहीं था। सलूजा के खिलाफ  दिल्ली आबकारी अधिनियम  2009 की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जिस घर से शराब बरामद की गई थी वह 6 लोगों (25 वर्ष से अधिक आयु के सभी) का आवास है और इस प्रकार दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 20 (ए) के अनुसार बरामद मात्रा तय सीमा के भीतर है।  ऐसे में दर्ज मुकदमा खारिज किया जाए। अदालत ने इस  तर्क पर सहमति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के घर से शराब की 132 बोतलें बरामद की गई थीं, जिसमें 51.8 लीटर व्हिस्की और 55.4 लीटर बीयर बरामद हुई। याचिकाकर्ता के संयुक्त परिवार में छह वयस्क सदस्य हैं। नियम 20 के अनुसार याचिकाकर्ता ने दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत घर में शराब रखने की तय सीमा का  कोई उल्लंघन नहीं किया है। चूंकि उसके आवास से जब्त शराब की मात्रा अधिकतम सीमा के भीतर है। ऐसे में दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाता है।
और पढ़े  सुरों की मल्लिकाआशा भोसले का निधन पर देशभर में शोक, PM मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
हाईकोर्ट : अब 25 वर्ष से उपर आयु का व्यक्ति अपने पास रख सकता है 9 लीटर देसी व विदेशी शराब।। हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि 25 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 9 लीटर शराब और विदेशी शराब व 18 लीटर बीयर रख सकता है। शराब यानी व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 18 लीटर बीयर यानी वाइन और एल्कोपॉप रख सकता है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली निवासी अवजीत सलूजा के खिलाफ उसके घर में अवैध शराब भंडारण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता के घर से शराब की 132 बोतलें बरामद की गईं थी। इनमें 51.8 लीटर व्हिस्की, रम, वोदका, जिन और 55.4 लीटर वाइन, बीयर, एल्कोपॉप शामिल थीं। याचिकाकर्ता के पास वैध शराब का लाइसेंस भी नहीं था। सलूजा के खिलाफ  दिल्ली आबकारी अधिनियम  2009 की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जिस घर से शराब बरामद की गई थी वह 6 लोगों (25 वर्ष से अधिक आयु के सभी) का आवास है और इस प्रकार दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 20 (ए) के अनुसार बरामद मात्रा तय सीमा के भीतर है।  ऐसे में दर्ज मुकदमा खारिज किया जाए। अदालत ने इस  तर्क पर सहमति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के घर से शराब की 132 बोतलें बरामद की गई थीं, जिसमें 51.8 लीटर व्हिस्की और 55.4 लीटर बीयर बरामद हुई। याचिकाकर्ता के संयुक्त परिवार में छह वयस्क सदस्य हैं। नियम 20 के अनुसार याचिकाकर्ता ने दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत घर में शराब रखने की तय सीमा का  कोई उल्लंघन नहीं किया है। चूंकि उसके आवास से जब्त शराब की मात्रा अधिकतम सीमा के भीतर है। ऐसे में दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाता है।
Spread the love
  • Related Posts

    सीबीएसई ने जारी किए 10वीं के परीक्षा परिणाम,छात्र यहां चेक करें नतीजे..

    Spread the love

    Spread the loveकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिये हैं। बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर अपने अंक…


    Spread the love

    तमिलनाडु- BJP ने जारी किया घोषणापत्र, नड्डा बोले- DMK ने राज्य को कई मोर्चों पर कमजोर किया

    Spread the love

    Spread the loveतमिलनाडु में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर सियासत में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक पार्टियों…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *