उत्तराखंड : धामी सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत, अब आय प्रमाणपत्र रहेगा 1 साल तक वैध ।

Spread the love

उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ा कर प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक साल होगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे सरकार की कल्याणकारी योजना और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए बार-बार प्रमाण पत्र बनाने का झंझट नहीं रहेगा।
प्रदेश में आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनाने में आने वालीं दिक्कतों को देखते हुए वैधता अवधि को बढ़ाकर एक साल कर दिया है। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत भी आय प्रमाण पत्र की सेवा अधिसूचित हैं।

सरकार की ओर से चलाई गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ समेत अन्य तमाम योजनाओं के लिए आय प्रमाण पत्र देना होता है। पटवारी से लेकर तहसील स्तर पर लंबी प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्र जारी होता है, लेकिन इसकी वैैधता अवधि छह माह की तय होती है। जिससे दोबारा से प्रमाण पत्र के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

जल्द जारी होगा प्रारूप
अपर सचिव राजस्व डॉ.आनंद श्रीवास्तव ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप जल्द ही अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।उत्तराखंड : धामी सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत, अब आय प्रमाणपत्र
रहेगा 1 साल तक वैध ।

और पढ़े  उत्तराखंड: स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा की तैयारी, चारधाम यात्रा और आपदा में बढ़ेगी रेस्क्यू फोर्स की क्षमता

उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ा कर प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक साल होगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे सरकार की कल्याणकारी योजना और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए बार-बार प्रमाण पत्र बनाने का झंझट नहीं रहेगा।
प्रदेश में आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनाने में आने वालीं दिक्कतों को देखते हुए वैधता अवधि को बढ़ाकर एक साल कर दिया है। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत भी आय प्रमाण पत्र की सेवा अधिसूचित हैं।

सरकार की ओर से चलाई गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ समेत अन्य तमाम योजनाओं के लिए आय प्रमाण पत्र देना होता है। पटवारी से लेकर तहसील स्तर पर लंबी प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्र जारी होता है, लेकिन इसकी वैैधता अवधि छह माह की तय होती है। जिससे दोबारा से प्रमाण पत्र के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

जल्द जारी होगा प्रारूप
अपर सचिव राजस्व डॉ.आनंद श्रीवास्तव ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप जल्द ही अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

और पढ़े  हल्द्वानी: महिला कांग्रेसियों ने फूंका सरकार का पुतला, चंपावत में हुई घटना का किया विरोध

Spread the love
  • Related Posts

    2026 चारधाम यात्रा- तीर्थयात्रियों की संख्या में दिनों-दिन बढ़ोतरी, 21 दिनों में 89,380 ने कराया पंजीकरण

    Spread the love

    Spread the loveचारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में दिनों-दिन बढ़ोतरी हो रही है। 21 दिनों में 89,380 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। इसमें करीब 1073 तीर्थयात्रियों का धर्मशालाओं…


    Spread the love

    उत्तराखंड: जेल प्रबंधन और क्षमता में सुधार से कम हुई कैदियों की भीड़, 5 साल पहले था हाल-बेहाल

    Spread the love

    Spread the love     पांच साल पहले उत्तराखंड की जेलें देश में सबसे अधिक भीड़ वाली थीं अब उनमें बेहद सुधार हुआ है। वर्ष 2021 में क्षमता के सापेक्ष…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *