दिल्ली विश्वविद्यालय में अब किसी भी प्रकार की सभा, एकत्र होने, विरोध प्रदर्शन, धरना, मार्च या जुलूस निकालने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह अनुमति आयोजकों को कम से कम 72 घंटे पहले लेनी होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर निष्कासन, बर्खास्तगी, पुलिस कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्त रोक होगी।







