WhatsApp: अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है तो आप जिम्मेदार नही है किसी सदस्य द्वारा डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट के लिए उच्च न्यायालय

Spread the love

बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि वाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर ग्रुप के दूसरे सदस्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती।

वाट्सएप ग्रुप चलाने वाले देश के लाखों ग्रुप एडमिन के लिए एक राहत की खबर है। अब उनके ग्रुप में किसी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा और न ही उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा। एक मामले की सुनवाई करते हुए बंबई हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दी। बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि वाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर ग्रुप के दूसरे सदस्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट का यह आदेश पिछले महीने आया था, लेकिन इसकी प्रति 22 अप्रैल को उपलब्ध हुई। न्यायमूर्ति जेडए हक और न्यायमूíत एबी बोरकर की पीठ ने कहा कि वाट्सएप के एडमिन के पास केवल ग्रुप के सदस्यों को जोड़ने या हटाने का अधिकार होता है और ग्रुप में डाली गई किसी पोस्ट या विषयवस्तु को कंट्रोल करने या उसे रोकने की क्षमता नहीं होती है।


Spread the love
और पढ़े  PM मोदी ने युवाओं को दी बड़ी सौगात-PM मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले- बिना पर्ची, बिना खर्ची हो रही भर्ती
  • Related Posts

    ब्रेकिंग- सुरक्षा में सेंध… लगाया गया लॉकडाउन, खामेनेई ने हाल ही में दी थी मार डालने की धमकी

    Spread the love

    Spread the loveअमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और अमेरिका की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग व्हाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। यहां मंगलवार को नॉर्थ लॉन में सेफ्टी…


    Spread the love

    शुभशु शुक्ला की हुई वापसी: वापसी पर बोले PM मोदी- पृथ्वी पर आपका स्वागत है,आपने करोड़ों सपनों को प्रेरित किया

    Spread the love

    Spread the love     पीएम मोदी बोले- यह गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला के सकुशल धरती पर लौट आने पर खुशी…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *