दिल्ली- कश्मीरी गेट के पास वाहन ने दंपती को रौंदा, दोनों की हुई मौत,आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

Spread the love

 

श्मीरी गेट फ्लाईओवर पर वाहन ने सोमवार देर रात शादी समारोह से लौट रहे दंपती को रौंद दिया। देवली गांव, संगम विहार निवासी धर्मेंद्र सिंह (37) और इनकी पत्नी रेनू देवी (32) को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दोनों की मौत हो गई। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने बताया कि कश्मीरी गेट थाने में केस दर्ज कर लिया गया है।

उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार धर्मेंद्र के परिवार में पत्नी रेनू देवी, बुजुर्ग मां, दो बेटे और एक बेटी है। जांच में पता चला कि धर्मेंद्र सोमवार को करावल नगर में अपने मौसा के बेटे की शादी में गए थे। जहां से दोनों देर रात बाइक से घर लौट रहे थे।

जैसे ही वे कश्मीरी गेट यमुना पुल पर ऊपर पहुंचे उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन के पहियों के नीचे आकर बुरी तरह से कुचल गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राहगीरों ने रात करीब 11.30 बजे पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद आरोपी वाहन चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

हादसे के बाद बिखरा परिवार
मृतक धर्मेंद्र के चचेरे भाई जयपाल सिंह ने बताया कि हादसे के बाद परिवार बिखर गया है। धर्मेंद्र-रेनू की शादी करीब 17 साल पहले हुई थी। इनके दो बेटे आदित्य (15), कार्तिक (4) और एक बेटी अदिति (12) है। हादसे के बाद तीनों अनाथ हो गए हैं। धर्मेंद्र की बुजुर्ग मां ज्ञानवती का रोकर बुरा हाल है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी धर्मेंद्र के ही कंधों पर थी। वह ओखला स्थित एक एक्सपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर था।

और पढ़े  पेट्रोल पंप: पुरानी कारें बैन लेकिन 40 वर्ष पुराने एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, पूर्व वायुसेना पायलट ने उठाए सवाल

Spread the love
  • Related Posts

    पेट्रोल पंप: पुरानी कारें बैन लेकिन 40 वर्ष पुराने एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, पूर्व वायुसेना पायलट ने उठाए सवाल

    Spread the love

    Spread the love   दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से राजधानी में पुराने वाहनों पर कड़ा कदम उठाया है। नए नियम के तहत, 10 साल से पुराने डीजल और 15…


    Spread the love

    दिल्ली हाईकोर्ट से पतंजलि को लगा झटका, डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक

    Spread the love

    Spread the love   दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चलाने से रोक दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने डाबर की याचिका पर अंतरिम…


    Spread the love

    error: Content is protected !!