उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बागेश्वर जिले के कांडा तहसील समेत कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में सुनवाई जारी है। आज यानी दो दिसंबर को भी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें चौपट हो चुकी हैं। जो संपन्न थे वे हल्द्वानी या अन्य जगहों पर चले गए। अब गांवों में निर्धन लोग ही बचे हैं। उनकी आय के जो साधन थे उन पर खड़िया खनन करने वालों की नजर है।







