उत्तरप्रदेश निकाय चुनाव: यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान,4 और 11 मई को होगी वोटिंग,जानें आपके जिले में किस दिन होगी वोटिंग

Spread the love

उत्तरप्रदेश निकाय चुनाव: यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान,4 और 11 मई को होगी वोटिंग,जानें आपके जिले में किस दिन होगी वोटिंग

बहुप्रतिक्षित नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का एलान रविवार शाम हो गया। प्रदेश में दो चरण में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित 9 मंडलों में 4 मई को मतदान होगा। दूसरे चरण में मेरठ, अयोध्या, कानपुर मंडल सहित नौ मंडलों में 11 मई को मतदान होगा। मतगणना 13 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने रविवार शाम आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में 762 में से 760 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव का कार्यक्रम जारी किया। इसके साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई।

मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों सहित कुल 760 नगरीय निकायों में चुनाव होगा। नगर निगम के महापौर और पार्षद का चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम ) से होगा। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सभासद का चुनाव मतपत्र से होगा।

पहले चरण के चुनाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 10 मई को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना 11 अप्रैल को जारी होगी। उम्मीदवार 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिंह आवंटित किया जाएगा। 4 मई को मतदान होगा।

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दूसरे चरण के चुनाव के लिए 16 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा। उम्मीदवार 24 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिंह का आवंटन होगा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होगा।

और पढ़े  अयोध्या: धाम में खड़ा हुआ बिजली पानी का संकट, नागरिकों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरे स्थानीय लोग

2 लाख से अधिक कर्मचारी कराएंगे चुनाव
निकाय चुनाव के लिए दो लाख से अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सभी जिलों में मतदान दलों का गठन कर लिया गया है। मतदान दलों के प्रशिक्षण की कार्यवाही भी संचालित की जा रही है।

यूपी पुलिस ही कराएगी चुनाव
मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था का दारोमदार यूपी पुलिस, पीएससी और होमगार्ड पर रहेगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता हुई तो पैरामिसिट्री फोर्स भी तैनात की जाएगी।

राज्य में आचार संहिता लागू
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस अवधि के दौरान नगरीय क्षेत्रों में किसी विभाग में तबादले नहीं हो सकेंगे। सरकार के मत्रियों के राजकीय कार्यक्रम से दौरे नहीं हो सकेंगे। नई परियोजनाओं की स्वीकृति और घोषणा भी नहीं हो सकेगी।

तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं पर रहेगी रोक
नगरीय निकाय चुनाव का एलान होते ही प्रदेश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। 14 मई तक पूरे प्रदेश में तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं, परियोजनाओं को लागू करने पर प्रतिबंध रहेगा। उधर नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों का एलान या शुरू करने पर प्रतिबंध रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एस.के. सिंह ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति, पदोन्नति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में आयोग की अनुमति से ही तबादले और नियुक्तियां की जा सकेगी। कानून व्यवस्था के लिए तैनात, कर्मचारी-अधिकारियों को छोड़कर शेष अधिकारी व कर्मचारी किसी भी सभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सुरक्षा में अधिकारी एवं कर्मचारी को छोड़कर शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव क्षेत्र में किसी मंत्री साथ नहीं रहेंगे। चुनावी सभा की अनुमति देते समय उम्मीदवारों से भेदभाव नहीं किया जाएगा।

कोई घोषणा नहीं
निर्वाचन अवधि में निकायों, पंचायतों, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, संस्थाओं, उपक्रमों की ओर से कोई योजना, परियोजना या कार्य की घोषणा नहीं की जाएगी। ना ही इससे जुड़ा कोई काम शुरू किया जाएगा। इससे संबंधित वित्तीय स्वीकृति या धन राशि भी जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो कार्य आचार संहिता लागू होने से पहले से चल रहे हैं वे यथावत चलते रहेंगे लेन उनके लिए नई वित्तीय स्वीकृति की जाएगी।

और पढ़े  काम आया मेटा अलर्ट: इस वजह से इंस्टा पर लिखा 'सुबह मेरी ट्रेन से कटकर मौत होनी है', मेटा अलर्ट ने बचा दी जान

अनुमति से लाउड स्पीकर
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए सभा, रैली या जुलूस में लाउड स्पीकर एवं साउंड बाक्स उपयोग की अनुमति सुबह 6 से रात 10 बजे तक लिए ही दी जाएगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कोई कार्य, लिखित, बोलकर या प्रतीक के माध्यम से नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, सामाजि· वर्ग, उम्मीदवार, राजनीति दल, कार्यकर्ता की भावना आहत हो।

नगर निगम में ईवीएम से चुनाव
760 नगरीय निकायों में चुनाव होगा। नगर निगम के महापौर और पार्षद का चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम ) से होगा। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सभासद का चुनाव मतपेटिकाओं के जरिए होगा।

पहला चरण
सहारनपुर मंडल – शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर
मुरादाबाद मंडल – बिजनौर,अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल
आगरा मंडल – आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी
झांसी मंडल – झांसी, जालौन, ललितपुर
प्रयागराज मंडल – कौशांबी, प्रयागराज, फतेहरपुर, प्रतापगढ़
लखनऊ मंडल – उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी
देवीपाटन मंडल – गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती
वाराणसी मंडल – गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर
गोरखपुर मंडल – गोरखपुर, देवरिया, महराजगजं, कुशीनगर

दूसरा चरण
मेरठ मंडल – मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागबत, बुलंदशहर
बरेली मंडल – बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत
अलीगढ़ मंडल- हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़
कानपुर मंडल – कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरेया, कानपुर देहात
चित्रकूट मंडल – हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा
अयोध्या मंडल – अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी
बस्ती मंडल – बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर
आजमगढ़ मंडल- आजमगढ़, मऊ, बलिया
मिर्जापुर मंडल – सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर

और पढ़े  गृहमंत्री अमित शाह- गृहमंत्री शाह ने सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले- अब यूपी में गुंडों को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता

नगर निगम में महापौर की सीटें-17
अनारक्षित 8
महिला 3
ओबीसी महिला 2
ओबीसी 2
एससी महिला 1
एससी 1

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की सीटें- 199
श्रेणी आरक्षण
अनारक्षित 89
महिला 33
ओबीसी 30
ओबीसी महिला 23
एससी महिला 16
एससी 8

नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटें-544
अनारक्षित 240
ओबीसी 76
ओबीसी महिला 75
महिला 69
एससी महिला 61
एससी 23

762 में 760 निकायों के सीटों के आरक्षण की जारी की गई अधिसूचना
प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों के अलावा पार्षदों की सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना रविवार को जारी कर दिया है। अंतिम अधिसूचना में सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 30 मार्च को जारी अनंतिम अधिसूचना में प्रस्तावित आरक्षण पर मिली 832 आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी अंतिम अधिसूचना में आरक्षण की स्थिति को जस का तस रखा गया है। यानि 30 मार्च को जारी अनंतिम अधिसूचना पर मिली सभी आपत्तियों को नगर विकास विभाग ने खारिज कर दिया है।

बता दें कि 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में महापौर, अध्यक्ष और 13924 वार्डों में चुनाव होने हैं। नगर विकास विभाग ने 30 मार्च को आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए 6 अप्रैल को शाम 6 बजे तक आपत्तियां मांगी थी। इसपर 832 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन विभाग ने सभी आपत्तियों को ग्रहणीय न मानते हुए खारिज कर दिया और अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।

रविवार को जारी अंतिम आरक्षण के बाद अब यह तय हो गया है कि लखनऊ समेत कुल छह नगर निगमों में छह सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ओबीसी के हिस्से में आई सीटों की संख्या 205 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि एससी की आठ और एसटी की एक सीट बढ़ गई हैं।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!