नैनीताल- गर्भवती से मारपीट के 2 आरोपियों को छह-छह माह की सजा, जुर्माना भी लगाया

Spread the love

 

 

नैनीताल के न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिविजन उर्वशी रावत की अदालत ने बड़ौन खनस्यू में 19 जून 2023 को घास काटने के दौरान हुए विवाद में गर्भवती से मारपीट के दो आरोपियों पर दोष सिद्ध किया है। न्यायालय ने आरोपी चंदन सिंह और उनके पुत्र हरीश उर्फ हरेंद्र सिंह को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाने के साथ तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

 

अभियोजन की ओर से न्यायालय में बताया गया कि घटना के दिन आरोपियों ने शिकायतकर्ता नैन राम की गर्भवती पत्नी नंदी देवी को चार मीटर गहरी खाई में फेंक दिया जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल पीड़िता को पहले ओखलकांडा अस्पताल ले जाया गया जहां से हल्द्वानी रेफर किया गया। अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए। इनमें पीड़िता नंदी देवी, उनकी पुत्री और बहू, चिकित्सक और विवेचक शामिल रहे। अदालत ने आरोपियों को धारा 323 के तहत छह-छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत प्रत्येक आरोपी को एक वर्ष का कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दस दिन व बीस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों को जिला कारागार भेजने का आदेश दिया।


Spread the love
और पढ़े  हल्द्वानी- रकसिया नाले के तेज बहाव में बही बाइक, चालक बाल-बाल बचा, क्षेत्र में दहशत का माहौल
  • Related Posts

    जर्जर जमरानी नहरों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़ मंजूर, किसानों को होगा फायदा

    Spread the love

    Spread the loveदशकों से जर्जर पड़ी जमरानी बांध परियोजना की नहरों पर अब विकास की बौछार होने वाली है। राज्य सरकार ने इन नहरों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़…


    Spread the love

    जहां सबसे अधिक वोट काटने के आवेदन, वहां मंडलायुक्त करेंगे जांच, बैठक में SIR पर समीक्षा

    Spread the love

    Spread the loveमुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सोमवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी…


    Spread the love