छोटे शहरों में स्कूल की बसों का किराया नहीं बढ़ेगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से स्कूल बसों के किराये संबंध में संशोधित आदेश जारी किया जाएगा। संभव है कि अगले कुछ दिनों के भीतर ही यह आदेश जारी हो जाएगा जिससे नए शैक्षणिक सत्र में अभिभावकों की जेब पर असर न पड़े।राज्य परिवहन प्राधिकरण की 25 मार्च को देहरादून में हुई बैठक में स्कूल बसों का न्यूनतम किराया 2200 रुपये तय कर दिया गया था।
स्कूली बसों का किराया बढ़ाने के लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। छोटे शहरों के स्कूली बसों के किराये में किसी तरह की वृद्धि नहीं की जाएगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में जो भी फैसले हुए हैं उसके आदेश दो से तीन दिन में जारी कर दिए जाएंगे। अभिभावकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। – बृजेश कुमार संत, परिवहन आयुक्त उत्तराखंड शासन









