सौरभ की हत्या को लेकर इतना आक्रोश था कि 19 मार्च को दोनों की पेशी के दौरान वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद से दोनों हत्यारोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा था। दोनों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी।
तीन मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर दी गई थी। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर ब्रह्मपुरी थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अब नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 (पहले सीआरपीसी की धारा 313) की कार्यवाही चल रही गई। आरोपी अपनी सफाई में कोई गवाह या साक्ष्य नहीं दे पाए तो केस में अंतिम बहस शुरू होगी। न्यायालय के आदेश पर उन्हें कोर्ट में पेशी पर बुलाया गया। इस केस में इसी माह फैसला आ सकता है।