नैनीताल : चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के आरोपी राजेश गुलाटी की शार्ट टर्म बेल 10 दिन बढ़ाई..

Spread the love

हाईकोर्ट ने बुधवार को देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन सजा काट रहे अनुपमा के पति राजेश गुलाटी की शार्ट टर्म जमानत 10 दिन और बढ़ा दी है। कोर्ट ने बीती 21 जुलाई को उन्हें 45 दिन की शार्ट टर्म जमानत दी थी। सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

अभियुक्त के अधिवक्ता नीलिमा मिश्रा जोशी की ओर से न्यायालय में दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि राजेश गुलाटी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। मामले के अनुसार 17 अक्तूबर 2010 को राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या कर दी थी। शव को छुपाने के लिए उसने शव के 72 टुकड़े कर उन्हें डीप फ्रिज में डाल दिया था।

12 दिसंबर 2010 को अनुपमा के भाई के दिल्ली से देहरादून आने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। एक सितंबर 2017 को देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास और 15 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। कोर्ट ने घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना। अर्थदंड में से 70 हजार राजकीय कोष में जमा करने व शेष राशि उसके बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के आदेश दिए थे। राजेश गुलाटी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वर्ष 1999 में उसने अनुपमा के साथ प्रेम विवाह किया था।


Spread the love
और पढ़े  पौडी- स्वाति एस. भदौरिया ने संभाला पौड़ी जिलाधिकारी का पद..
  • Related Posts

    दर्दनाक सड़क हादसा: हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर देर रात कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर, ड्राइवर की मौत

    Spread the love

    Spread the love     हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।  कंटेनर ओर ट्रक की आमने-सामने से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक कंटेनर ड्राइवर…


    Spread the love

    नैनीताल: 18 वर्षीय बेटी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, अधिवक्ता ने दी पुलिस को सूचना

    Spread the love

    Spread the love     नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में अधिवक्ता के घर में रहकर पढ़ाई करने वाली एक 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है।…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: Content is protected !!