नैनीताल हाईकोर्ट: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश,कहा- ग्राम कुशालपुर में अवैध खनन मामले में  स्पष्ट करें स्थिति

Spread the love

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के ग्राम कुशालपुर में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि नियत की हैं।

 

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में सरोवर नगर व कुशालपुर, जिला ऊधमसिंह नगर निवासी जसवंत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि खनन कारोबारियों को केवल नदियों और तालाबों में खनन करने की अनुमति दी गई थी जिसमें 12 से 15 फीट की अधिकतम गहराई तय मानकों के तहत निधारित की थी। लेकिन कंपनियों ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए 20 से 25 फीट तक गहरा अवैध खनन कर दिया।

याचिका में कहा कि अब खननकर्ता आवंटित क्षेत्र के अलावा कृषि भूमि में भी खनन कार्य कर रहे हैं जिससे ग्रामीणों की खेती प्रभावित हो रही है। अवैध खनन से भूजल स्तर भी तेजी से नीचे गिर गया है, जिससे पेयजल संकट और कृषि संकट दोनों उत्पन्न हो रहे हैं।

Spread the love
और पढ़े  Uttarakhand- धामी सरकार पांचवें साल में 7  हजार से अधिक नौकरियां देगी, बताई क्या है पूरी योजना
  • Related Posts

    थलीसैण / पौड़ी:-  वन महोत्सव के अंतर्गत थलीसैंण में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

    Spread the love

    Spread the love  1 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित वन महोत्सव सप्ताह के तहत नगर पंचायत थलीसैंण एवं वन विभाग थलीसैंण के संयुक्त सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया…


    Spread the love

    देहरादून: BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात, यात्रा व्यवस्थाओं की दी जानकारी

    Spread the love

    Spread the love   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने यात्रा व्यवस्थाओं व प्रबंधन पर चर्चा की। बुधवार को सीएम आवास…


    Spread the love

    error: Content is protected !!