नैनीताल हाईकोर्ट: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश,कहा- ग्राम कुशालपुर में अवैध खनन मामले में  स्पष्ट करें स्थिति

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नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के ग्राम कुशालपुर में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि नियत की हैं।

 

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में सरोवर नगर व कुशालपुर, जिला ऊधमसिंह नगर निवासी जसवंत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि खनन कारोबारियों को केवल नदियों और तालाबों में खनन करने की अनुमति दी गई थी जिसमें 12 से 15 फीट की अधिकतम गहराई तय मानकों के तहत निधारित की थी। लेकिन कंपनियों ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए 20 से 25 फीट तक गहरा अवैध खनन कर दिया।

याचिका में कहा कि अब खननकर्ता आवंटित क्षेत्र के अलावा कृषि भूमि में भी खनन कार्य कर रहे हैं जिससे ग्रामीणों की खेती प्रभावित हो रही है। अवैध खनन से भूजल स्तर भी तेजी से नीचे गिर गया है, जिससे पेयजल संकट और कृषि संकट दोनों उत्पन्न हो रहे हैं।

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