नैनीताल- HC: 17 जनवरी को नगर निगम में आपत्तियों पर होगी सुनवाई

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हल्द्वानी के दमुवादूंगा में देवखड़ी नाले पर हुए अतिक्रमण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सभी अतिक्रमणकारी चिन्हित किए जा चुके हैं। उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिस पर प्रशासन की ओर से कहा गया कि उनके आपत्तियों की सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2026 सायं चार बजे नगर निगम के हॉल में बैठक बुलाई गई है। जिस किसी को जारी नोटिस पर आपत्ति देनी है तो वह अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हेमंत गोनिया के पत्र का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने इस मामले में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। याचिका में कहा कि हल्द्वानी में तीन पानी से काठगोदाम तक सड़क मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। देवखड़ी नाले पर अतिक्रमण के चलते चौड़ीकरण का कार्य प्रभावित हुआ है। कुछ व्यवसायिक संस्थानों को फायदा पहुंचाया गया है। कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने अदालत को जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी उसमें कहा गया कि देवखड़ी नाले पर 200 अतिक्रमण चिन्हित किये गये हैं। सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किये गए हैं।

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