नैनीताल- दहेज उत्पीड़न मामला: पति और सास को एक-एक साल की सजा

 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति और सास को दोषी ठहराया है। दोनों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

अभियोजन की ओर से न्यायालय के बताया गया कि शिकायतकर्ता वंदना पाल का विवाह 23 मई 2019 को रौनक आनंद निवासी शिव विहार कुसुमखेड़ा हल्द्वानी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति रौनक और सास राजेंद्री आनंद की ओर से कम दहेज लाने के लिए परेशान किया गया। पांच लाख, कार तथा पेट्रोल पंप खुलवाने की मांग की जाती रही। पैसे न देने पर वंदना से मारपीट, गालीगलौज और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुखानी थाने में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया।

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रौनक आनंद और राजेंद्री आनंद को आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

और पढ़े  उत्तराखंड: प्रदेश से मानसून की विदाई, मौसम हुआ सुहाना, अगले हफ्ते फिर बारिश और बर्फबारी के आसार
  • Related Posts

    जाम से हाहाकार: नैनीताल की बिगाड़ी यातायात व्यवस्था, डायवर्ट रूट से ज्योलीकोट पहुंचे पर्यटकों ने दिया धरना

    तीन दिन की छुट्टी के चलते नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ का असर ज्योलीकोट मार्ग पर भी देखने को मिला। रविवार को ज्योलीकोट में लंबा जाम लगने से पर्यटक…

    उत्तराखंड / चंपावत: युवाओं को सौगात, डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा, कुक्कुट पालकों को दो करोड़ की सब्सिडी, जानें..

    राज्य गठन के करीब 26 साल बाद पहली बार चंपावत जिले के बनबसा में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चुनावी वर्ष में सरकार ने…