नैनीताल: जिला जज की न्यायालय से चेक बाउंस का आरोपी दोषमुक्त करार 

Spread the love

 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से दी गई सजा को निरस्त करते हुए उसे दोषमुक्त करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद और 10.3 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

भारतीय सेना से सेवानिवृत्त गेठिया निवासी संजय सिंह बोहरा ने अपने ही गांव के भुवन सुनरिया पर आरोप लगाया था कि उसने उनसे 11,99्र,623 रुपये की उधार लिए थे। इसके बदले में भुवन ने 13 जनवरी 2022 को 10 लाख का हस्ताक्षरित चेक दिया, जो बाउंस हो गया। मामला निचली अदालत में पहुंचा, जहां 18 अक्तूबर 2023 को आरोपी भुवन सुनरिया को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोष सिद्ध मानते हुए न्यायालय ने एक वर्ष की कैद और 10.3 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

भुवन ने इस आदेश के खिलाफ जिला जज की न्यायालय में अपील की। दोनों पक्षों, गवाहों और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने माना कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोष सिद्धि के लिए धारा 118 और 139 के तहत लेन-देन का विधिक होना आवश्यक है यानी गैरकानूनी कृत्य के लिए चेक का लेनदेन नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर जिला जज ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश को निरस्त कर भुवन को दोषमुक्त घोषित कर दिया।


Spread the love
और पढ़े  देहरादून- LPG गैस की जमाखोरी रोकने के लिए छापामारी व स्टॉक जांच अभियान चलेगा- मुख्य सचिव के निर्देश
  • Related Posts

    चम्पावत- पूर्णागिरि मेले में महिला श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने से हुई मौत, दर्शन कर लौट रही थी महिला 

    Spread the love

    Spread the loveमां पूर्णागिरि मेले में यूपी के जिला एटा की एक महिला श्रद्धालु की हालत बिगड़ गई। उसे काली मंदिर के पास स्वास्थ्य कैंप में लाया गया, जहां उसे…


    Spread the love

     हल्द्वानी- रक्षा मंत्री की जनसभा: CM धामी को कहा धाकड़ नहीं धुरंधर धामी, विकास और सख्ती के लिए थपठापाई धामी की पीठ

    Spread the love

    Spread the loveहल्द्वानी में रक्षा मंत्री की जनसभा : सीएम को धाकड़ नहीं धुरंधर धामी कहा, विकास और सख्ती के लिए पीठ थपठापाई केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय…


    Spread the love