Accident: रील बनाने के लिए नाबालिग ने स्कॉर्पियो दौड़ाई, बाइक सवार की ली जान, मां ने लगाई इंसाफ की गुहार

दिल्ली के द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में बीती 3 फरवरी 2026 को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसा द्वाराका इलाके में हुआ। जहां दो कारों और एक बाइक की टक्कर में 23 वर्षीय बाइक सवार साहिल धनेश्रा की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में सुबह 11.57 बजे इस हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। द्वारका साउथ थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी (डिजायर कार) से जा टकराई। हादसे में साहिल की मौत हो गई और टैक्सी चालक घायल हो गया। स्कॉर्पियो कार का चालक नाबालिग (17 वर्ष) बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पाया गया। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, आरोपी को जमानत मिल चुकी है, बताया गया कि आरोपी को बोर्ड परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।

इस हादसे के बाद साहिल की मां इन्ना माकन ने बताया कि जिस गाड़ी से बेटे की बाइक में टक्कर लगी, उसपर पहले से 13 चालान थे। ये सभी चालान ओवर स्पीड के है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी को अंतरिम जमानत मिल गई है। मैं पुलिस से मिली तो मुझे कहा गया कि हमारी ओर से निष्पक्ष जांच होगी। इन्ना माकन ने इंसाफ की मांग की है।

साहिल धनेश्रा की मां इन्ना माकन ने बताया, ‘मेरा बेटा 3 फरवरी को ऑफिस जा रहा था। यह लड़का (स्कॉर्पियो ड्राइवर) बहुत स्पीड में था। इसकी बहन साथ में बैठी थी और रील बना रही थी। ये गाड़ी उल्टी लेन में चला रहा था और बस के ठीक सामने आकर स्टंट करने लगा। मेरे बेटे ने दाईं ओर देखा कि जगह है या नहीं। क्योंकि बस के बाईं ओर एक ई-रिक्शा था। स्कॉर्पियो से इन्होंने बस के सामने स्टंट मारा और मोटरसाइकिल से उड़ा दिया। दुर्घटना में एक कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह एक आपराधिक गतिविधि दिखाता है।

और पढ़े  ब्रिक्स के लिए अब 10 दिन हाई अलर्ट पर रहेगी नई दिल्ली, 14 सितंबर तक 24 घंटे निगरानी

उन्होंने आगे कहा, ‘कुछ बच्चे सोचते हैं कि वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता-पिता के पास पैसे हैं, यह एक आपराधिक सोच है। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। मेरे बेटे की मौत उनकी फन रील की वजह से हुई। उसके (स्कॉर्पियो) खिलाफ पहले से ही कई ओवर-स्पीडिंग चालान हैं, फिर भी उसके पिता ने उसे नहीं रोका। मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। उसके (स्कॉर्पियो ड्राइवर) पास लाइसेंस भी नहीं है।’

  • Related Posts

    दिल्ली हॉस्टल हादसे पर दिल्ली HC सख्त,कहा- जिम्मेदारी से नहीं बच सकते अधिकारी, दिए सुरक्षा जांच के निर्देश

    सत्य निकेतन में 5 मंजिला पीजी इमारत गिरने की घटना पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार…

    दिल्ली पीजी हादसा: HC की तल्ख टिप्पणी, हादसे के लिए डीयू-एमसीडी भी जिम्मेदार, सिर्फ पीजी मालिक नहीं

    दिल्ली के पीजी हादसे में मृतकों की संख्या 7 पहुंच गई है। दो और घायलों ने दम तोड़ दिया। करीब 27 घंटे तक मलबा हटाने के बाद सोमवार शाम बचाव…