मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। अभियोजन के अनुसार, सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट के घोल से सील किया गया था। दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया और सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा है। 14 अक्तूबर को अदालत सजा सुनाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इंद्रानगर निवासी सौरभ लंदन में नौकरी करता था और 24 फरवरी 2025 को मेरठ स्थित अपने घर लौटा था। अभियोजन का आरोप है कि सौरभ के वापस आने के बाद पत्नी मुस्कान और साहिल के बीच संबंधों में वह बाधा बन रहा था। इसी के चलते दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची।
आज फैसले के दिन शाम साढ़े चार बजे जज अरविंद मिश्रा के कोर्ट में पहुंचते ही जिला कारागार से साहिल और मुस्कान की कोर्ट में वीसी शुरू कराई गई। जज ने कहा हाथ उठाओ मुस्कान रस्तोगी, आज फैसले का दिन आ गया है क्या लग रहा है । मुस्कान ने जवाब देते हुए कहा हमने जो करना था कर दिया।वहीं मुस्कान ने सवाल किए जाने पर कहा कि ‘मुझे कुछ नहीं बोलना’। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध समाज में डर का माहौल बनाता है।





