अमेरिका में लॉस एंजिलिस की अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन को मेसोथेलियोमा कैंसर से मरने वाली एक महिला के परिवार को 8,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने कंपनी को महिला की मौत के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए यह जुर्माना लगाया। परिजनों ने दावा किया था कि महिला ने जिंदगी भर कंपनी के बेबी पाउडर इस्तेमाल किया। इसके चलते उन्हें कैंसर हुआ।
कंपनी फैसले को देगी चुनौती
जॉनसन एंड जॉनसन के वैश्विक कानूनी मामले संभालने वाले एरिक हास ने कहा कि हम इस गंभीर फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करेंगे। यह फैसला ज्यादातर बेबी पाउडर मामलों से बिल्कुल विरोधाभासी है, जिनमें कंपनी ने जीत हासिल की है।
जॉनसन एंड जॉनसन के वैश्विक कानूनी मामले संभालने वाले एरिक हास ने कहा कि हम इस गंभीर फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करेंगे। यह फैसला ज्यादातर बेबी पाउडर मामलों से बिल्कुल विरोधाभासी है, जिनमें कंपनी ने जीत हासिल की है।
कंपनी पर हजारों मुकदमे 3 अरब डॉलर किए खर्च
कंपनी ने बेबी पाउडर में मौजूद एस्बेस्टस से मुकदमों से निपटने में 3 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं। फिर भी कंपनी पर 70,000 से ज्यादा ऐसे मुकदमे लंबित हैं, जिनमें आरोप है कि इसके कारण मेसोथेलियोमा व डिम्बग्रंथि के कैंसर हुए हैं।कंपनी ने इस पाउडर को 2023 में दुनियाभर के बाजारों से वापस ले लिया था। उसने इनसे निपटने के लिए दिवालियापन अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उसकी कोशिश तीन बार असफल हो गई है।








