Haldwani अतिक्रमण:-अब नहीं चलेगा बुलडोजर,सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक।

Haldwani अतिक्रमण:-अब नहीं चलेगा बुलडोजर,सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक।

रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। अब हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में लोगों का हटाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि यह रेलवे की जमीन है। इस मामले में हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

और पढ़े  मसूरी: झड़ीपानी में रेलवे की जमीन पर बढ़ा विवाद, भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम, 31 परिवारों को थमाया नोटिस
  • Related Posts

    सुरेंद्र कोली की मौत के 4 दिन बाद भी पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार, परिजनों के सारे सवाल बरकरार

    निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे और पिछले साल सभी 13 मामलों में बरी हुए सुरेंद्र कोली की मौत के चार दिन बाद भी हालात साफ नहीं हैं। उनके परिवार…

    देहरादून: पीड़ितों को न्याय में नहीं होगी देरी, ST/SC अत्याचार के लंबित मामलों पर CM धामी सख्त

    मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति…