हल्द्वानी: चेक बाउंस- मामला: दंपती को 6 माह की सजा, जुर्माना भी लगाया

Spread the love

ल्द्वानी में एसीजेएम मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में शुक्रवार को रुड़की निवासी मनोज गिरी और उसकी पत्नी ज्योति गोस्वामी को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। वर्तमान में दंपती जमानत पर बाहर हैं।

 

हल्द्वानी के फतेहपुर निवासी रेखा गोस्वामी ने परिवाद दाखिल किया था। रेखा ने कहा कि मिलाप नगर रुड़की निवासी मनोज गिरी और उसकी पत्नी ज्योति गोस्वामी के साथ साझा में हल्द्वानी में बेकरी खोलने के लिए बैंक से दस लाख रुपये लोन लिया। लोन की राशि में से धीरे-धीरे आठ लाख रुपये दंपती ने ले लिए। उधारी मांगने पर मनोज गिरी ने रेखा को आठ लाख का चेक 15 जनवरी 2024 को दिया जो अगले दिन बैंक से बाउंस हो गया। दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका और मामला कोर्ट पहुंचा। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इस पैसे से बेकरी का सामान खरीदा है। यह भी कहा कि तीन चेक पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए सिक्योरिटी के रूप में दिए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम की अदालत ने मनोज गिरी और ज्योति गिरी को दोषी मानते हुए छह-छह माह के साधारण कारावास और 9,44,000 रुपये का अर्थदंड का आदेश जारी किया है।


Spread the love
और पढ़े  देहरादून- अब सड़क से 50 मीटर की दूरी होने पर लग सकेंगे हाॅट मिक्स प्लांट
  • Related Posts

    मोटाहल्दू / बेरीपड़ाव-  डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत, युवती गंभीर 

    Spread the love

    Spread the loveफिर एक बार लालकुआं काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग तेज रफ्तार का कहर झेल गया। बेरीपड़ाव स्थित अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर के समीप शनिवार सुबह डंपर की चपेट में आने से…


    Spread the love

    2026 Jobs: राजस्थान में 1.25 लाख नए पदों पर होगी भर्ती, CM भजनलाल ने की कैलेंडर जारी करने की घोषणा

    Spread the love

    Spread the loveराजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 (एप्रोप्रिएशन बिल) पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए सरकारी नौकरियों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा…


    Spread the love