गौला और नंधौर में चलने वाले खनन वाहन स्वामियों को तीन दिनों में अपने वाहन सरेंडर करने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया और वाहन सड़कों पर चलते मिले तो परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा।
मई में गौला और नंधौर में चलने वाले वाहनों पर रोक लगा दी जाती है। पहले वाहन स्वामियों को वाहनों के साथ उनके कागजात भी सरेंडर करने पड़ते थे। कागज खोने के बाद दोबारा तैयार कराने में मशक्कत करना पड़ती थी। अब वाहन स्वामियों को वाहनों के कागज आरटीओ कार्यालय में जमा करने की जरूरत नहीं है। केवल ऑनलाइन आवेदन करके विभाग की स्वीकृति ले सकते हैं।
एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि उनकी 31 मई से पहले वाहन स्वामियों को अपने वाहन सरेंडर करना होगा। अगर इस तिथि के बाद कोई वाहन सड़कों पर चलता हुआ पाया जाए तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी।