ज्ञानवापी केस:- आज पूरी हुई ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई,4 अक्तूबर को आएगा आदेश
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने संबंधी मामले में दाखिल ट्रांसफर वाद में शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने आदेश के लिए चार अक्तूबर की तारीख नियत कर दी है।
विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अधिवक्ता रवि कुमार पाण्डेय ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की सिर्फ यह कहा कि ट्रांसफर आवेदन में मूल वाद नहीं दर्ज है। जिसे तत्काल संसोधित कर लिया गया, वादी शैलेन्द्र व्यास के अधिवक्ता सुभाषनंदन चतुर्वेदी ने कहा कि तह खाना में दरवाजा है ही नहीं विपक्षी किसी भी समय कब्जा कर सकते है। जिसका कड़ा प्रतिवाद अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता मुमताज़ अहमद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वे हो रहा है ताला हमारी तरफ से बंद था, खोला हमने ही ऐसे में कब्जा किये जाने की दलील गलत है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष कि बहस सुन ली है, ऐसे में चार अक्तूबर को कोर्ट आदेश देगी।
बता दें कि मामला की सुनवाई शुक्रवार को जिला जज की अदालत में हुई। प्रकरण में एक अन्य पक्षकार काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिवक्ता रवि कुमार पांडेय ने पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। इस पर अदालत ने शनिवार को सुनवाई करने का फैसला किया। इससे पहले अदालत ने नोटिस देकर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।