सोना तस्करी Case: कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर राव से जुड़े परिसरों पर ED की छापेमारी जारी, क्या है पूरा मामला

Spread the love

 

प्रवर्तन निदेशालय ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और अन्य के खिलाफ कथित सोना तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर राव से जुड़े स्थानों पर गुरुवार को भी छापेमारी जारी रखी। सूत्रों के अनुसार, राज्य में सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज में तलाशी जारी रही।

ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राज्य में 16 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें हवाला ऑपरेटरों और आवास प्रवेश ऑपरेटरों को निशाना बनाया गया। इन लोगों पर कथित तौर पर राव के खातों में “फर्जी” वित्तीय लेनदेन के आरोप हैं।

 

प्रवर्तन निदेशालय ने राव के मामले सहित भारत में बड़े सोना तस्करी रैकेट के संबंध में सीबीआई और डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कुछ महीने पहले पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। ईडी सूत्रों ने कहा कि एक शैक्षिक ट्रस्ट पर संदेह है कि उसने धन का दुरुपयोग किया और एक प्रभावशाली व्यक्ति के निर्देश पर राव के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 40 लाख रुपये का भुगतान किया।

राव को दुबई से आने के बाद 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, डीआरआई अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया और उसके पास से 14.2 किलोग्राम वजनी सोने की छड़ें जब्त कीं, जिनकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है।

राव और सह-आरोपी तरुण कोंडारू राजू को मंगलवार को सोना तस्करी मामले में बेंगलुरु की आर्थिक अपराध अदालत ने जमानत दे दी। डीआरआई द्वारा निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल न करने के बाद अदालत ने उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका को मंज़ूरी दे दी। हालांकि, राव अब भी सलाखों के पीछे ही रहेंगे।

और पढ़े  टिप्स आपके लिए: आपके iPhone के ये 4 इमरजेंसी फीचर्स आपकी जान बचा सकते हैं, जानिए कैसे करें इनका इस्तेमाल

प्राधिकारियों ने उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है। यह एक निवारक निरोध कानून है, जो तस्करी से निपटने और विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। कोफेपोसा के तहत, ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए एक वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है।

दूसरी ओर, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, “कल ईडी के अधिकारी हमारे संस्थानों- सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, तुमकुर, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, बेगुर और सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन- का दौरा किया। मैंने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे उनके साथ सहयोग करें और जो भी जानकारी वे मांगें, उन्हें दें… उन्होंने हमारे अकाउंट सेक्शन से पूछताछ की।”


Spread the love
  • Related Posts

    अकाउंट हैक: इस दिग्गज एक्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करने की सलाह

    Spread the love

    Spread the love     साउथ इंडस्ट्री का वह दिग्गज अभिनेता कोई और नहीं, बल्कि मलयालम एक्टर उन्नी मुकुंदन हैं। अभिनेता ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को…


    Spread the love

    दाऊलाल वैष्णव: रेल मंत्री अश्विनी के पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन, जोधपुर में होगा अंतिम संस्कार

    Spread the love

    Spread the love   केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का आज सवेरे जोधपुर के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल…


    Spread the love

    error: Content is protected !!