नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत के मामले में एक मालिक अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया है। अजय गुप्ता को घटना की जांच के सिलसिले में दिल्ली में हिरासत में लिया गया था।
36 घंटे की रिमांड मंजूर और पुलिस को रिमांड
गोवा पुलिस ने उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के सामने पेश किया और ट्रांजिट रिमांड की मांग की। कोर्ट ने इंडिगो फ्लाइट्स से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण चल रहे हवाई यात्रा संकट को देखते हुए 36 घंटे की रिमांड मंजूर की। जज ने निर्देश दिया कि अजय गुप्ता की रीढ़ की हड्डी की चोट और अन्य मेडिकल समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाए और समय पर दवाएं दी जाएं।
अजय गुप्ता के खिलाफ पहले ही लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था, क्योंकि पुलिस उन्हें दिल्ली स्थित घर पर नहीं ढूंढ पाई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाद में उन्हें दिल्ली में हिरासत में लिया गया और अब औपचारिकताएं पूरी होने पर उनकी गिरफ्तारी दर्ज की जाएगी।
लूथरा भाइयों को अंतरिम राहत नहीं
गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में मुख्य मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को बुधवार को रोहिणी कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। दोनों भाइयों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने तुरंत निर्णय न लेते हुए गोवा पुलिस से जवाब मांगा और सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित कर दी।
लूथरा भाइयों ने चार सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है, ताकि थाईलैंड से लौटने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने की भी अपील की है। पुलिस के अनुसार, दोनों भाई 6 दिसंबर की रात हुए हादसे के बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है।









