दिल्ली का तुर्कमान गेट बना छावनी- मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन, भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव, आंसू गैस का प्रयोग

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देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई की। MCD ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। देर रात हुई कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। देखते ही देखते भीड़ आक्रोशित हो गई। भीड़ ने पुलिस और कार्रवाई कर रही टीम पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पत्थराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात काबू किए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल स्थिति सामान्य है।

Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में सैयद फैज इलाही मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हिंसक रूप ले ली। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारी जब तोड़फोड़ करने पहुंचे, तो स्थानीय लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पत्थरबाजी की, जिसमें कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

 

उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर अशांति फैलाने का किया प्रयास
सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, एमसीडी ने सात जनवरी को तड़के दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई के दौरान, कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करके अशांति फैलाने का प्रयास किया। संयमित और न्यूनतम बल प्रयोग से स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया और बिना किसी तनाव के सामान्य स्थिति बहाल की गई।

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Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate

ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेंट्रल रेंज, मधुर वर्मा ने कहा कि “तोड़फोड़ के दौरान, कुछ बदमाशों ने पत्थरबाज़ी करके गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया गया और कम से कम बल का इस्तेमाल करके सामान्य स्थिति बहाल की गई, यह सुनिश्चित किया गया कि स्थिति बिगड़े नहीं।”

 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद के निकट बरात घर के एक हिस्से को बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया है। इसके साथ ही मस्जिद के आस-पास में अवैध अतिक्रमण को तोड़ा है। बरात घर  के अलावा दो दुकानें और तीन डिस्पेंसरी पर कार्रवाई की गई है।

 

दिल्ली में अतिक्रमण और पत्थरबाजी पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट DCP निधिन वलसन ने कहा कि “MCD के कर्मचारी बुलडोज़र लेकर यहां आए, और हमने अपनी फोर्स यहां तैनात की। हमने यहां के लोकल लोगों से बात की और उन्हें बताया कि आपको कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। जब MCD ने डिमोलिशन ड्राइव शुरू करने का फैसला किया, तो करीब 150 लोग यहां इकट्ठा हो गए… करीब 25-30 लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, और जवाब में हमें बल प्रयोग करना पड़ा।

Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate

उन्होंने बताया कि हमें उन्हें पीछे हटाना पड़ा और फिर अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हुई। पत्थरबाजी की घटना में पांच पुलिस अधिकारी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उनकी चोटें मामूली हैं। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हमने संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। MCD यहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने वाली नोडल एजेंसी है। हम सुरक्षा एजेंसी हैं। अगर MCD हमसे रिक्वेस्ट करेगी, तो हम उनका साथ देंगे। पुलिस फोर्स यहां तैनात रहेगी। हिरासत में लिए गए लोग चांदनी महल इलाके के हैं। अगर वीडियो में पाया जाता है कि ये लोग पत्थरबाज़ी में शामिल थे, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे…”

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दिल्ली नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत हमने यह कार्रवाई की है। यह कार्रवाई हमने रात के समय ही शुरू की थी… हमने इस कार्य में 32 जेसीबी लगाई हैं… जो अतिक्रमण वेस्ट रह गया है जिसे जल्द ही उठा लिया जाएगा। रात को हुए पथराव की घटना में किसी को चोट नहीं आई है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और तुरंत स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया।
Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate
दिल्ली नगर निगम के DC विवेक अग्रवाल ने तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर बताया कि ये मामला काफी समय से हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। यह लगभग 36,400 वर्ग फुट का क्षेत्र था।
Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate
इसके आस-पास दो मंजिला दीवार थी जिस पर एक मंजिला ढांचा बना हुआ था। मस्जिद के पास जितनी जमीन थी वो सुरक्षित है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध करवाया गया था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी रात भर मौके पर मौजूद रहे।
Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate
हमारी टीम को पूरी सुरक्षा दी गई। रात में पथराव की घटना हुई लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी थी। इसमें 32 JCB, 4 पोकलेन मशीन, न्यूमेटिक हैमर और कई ट्रकों का हमने इस्तेमाल किया। हमारी टीम के किसी सदस्य को कोई हानि नहीं हुई है।
Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate
एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि बरात घर बाद में बनाया गया, पहले यहां कब्रिस्तान हुआ करता था, दरगाह के लोगों ने (कब्रिस्तान हटाकर बरात घर बनाया), पहले यहां कब्रिस्तान था।.यहां बरात घर नहीं बनना चाहिए था।
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अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सैयद फैज इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने के अधिकारियों के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है।

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Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate
गौरतलब है कि 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक कार में हुए उच्च तीव्रता वाले विस्फोट से पहले कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ने पुरानी दिल्ली की इस सदी पुरानी मस्जिद में 10 मिनट से अधिक समय बिताया था। इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी।

Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने मस्जिद सैयद फैज इलाही की प्रबंध समिति द्वारा दाखिल याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामला विचारणीय है। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह के अंदर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल निर्धारित की।

Delhi Bulldozer action by MCD at an encroachment near Faiz-e-Elahi Masjid Turkman Gate
याचिका में एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें कहा गया है कि मस्जिद वाली 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी सभी संरचनाएं ध्वस्त करने योग्य हैं, क्योंकि मस्जिद प्रबंध समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जमीन के स्वामित्व या वैध कब्जे का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं पेश किया है।

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