दिल्ली शराब कांड: आप सांसद संजय सिंह नहीं जा सकेगे दिल्ली-NCR छोड़कर, कोर्ट ने तय कीं जमानत की शर्तें ।

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दिल्ली शराब कांड: आप सांसद संजय सिंह नहीं जा सकेगे दिल्ली-NCR छोड़कर, कोर्ट ने तय कीं जमानत की शर्तें ।

सुप्रीमकोर्ट से बेल ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे और शराब घाटाला मामले में कोई बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

आप सांसद संजय सिंह के वकील ने अदालत से दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्तें नहीं लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह एक राजनीतिक नेता हैं और यह चुनाव का समय है। अदालत ने कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले अपना यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया, “ट्रायल कोर्ट ने बेल की शर्तों में 2 लाख रुपए की प्रतिभू राशि निर्धारित की। कोर्ट ने उनसे पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है और उन्हें देश छोड़कर जाने की अनुमति है। कोर्ट ने कहा है कि वे इस केस में अपनी भूमिका के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वे दिल्ली से कहीं से बाहर जाते हैं तो IO(जांच अधिकारी) को इसकी पूरी जानकारी देकर जाएंगे। यहां से अभी रिलीज ऑर्डर बनकर तिहाड़ जेल में जाएगा और संभवतः आज दोपहर बाद वे छूट जाएंगे।”

आप सांसद संजय सिंह से मिलने के लिए उनके मां और बेटे आईएलबीएस अस्पताल पहुंचे। संजय सिंह लिवर से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में लिवर की बायोप्सी की गई है। इस जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था।

और पढ़े  सुप्रीम कोर्ट सख्त- आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखें, अड़ंगा डालने वालों पर करें कार्रवाई,कोर्ट का निर्देश

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