Delhi fire incident :घटनास्थल पर पहुचे मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, मरने वालो के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का किया एलान

Spread the love

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

दिल्ली बाहरी जिला के डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि हमने उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। जिन्होंने भी कुछ गलत किया है या नियम फॉलो नहीं किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम उचित कार्रवाई करेंगे और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अब तक 27 शव बरामद हो चुके हैं और स्लॉट के हिसाब से उनके पहचान की व्यवस्था की गई है।

घायल हुए लोगो की आपबीती

संजय गांधी अस्पताल से छुट्टी पाकर घर लौट रही पीड़िता ने बताया कि हम लोग एक मीटिंग में बैठे थे और मुझे नहीं पता कि आग कब लगी। हमारे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक ही रास्ता था और आग पहले ही फैल चुकी थी। हम तीसरी मंजिल पर थे। उस वक्त इमारत में 250-300 लोग थे।

बिमला नाम की एक घायल महिला जो संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती है, ने बताया कि हम सब एक मीटिंग में बैठे थे। तभी अचानक से लाइट चली गई और किसी ने कहा धुएं का गुबार उठ रहा है। तब वहां अफरा-तफरी मच गई, खिड़कियों के शीशे तोड़े जाने लगे और हमें नीचे उतरने के लिए लोग हमारी तरफ रस्सियां फेंकने लगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह भीषण आग थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। लोगों के शव इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है। हमने गायब हुए और मृत लोगों की पहचान के लिए लोगों को तैनात किया है।

और पढ़े  मन की बात: PM मोदी बोले- आपातकाल में संविधान की हत्या की गई,योग को लेकर कही ये बात..

Spread the love
  • Related Posts

    पेट्रोल पंप: पुरानी कारें बैन लेकिन 40 वर्ष पुराने एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, पूर्व वायुसेना पायलट ने उठाए सवाल

    Spread the love

    Spread the love   दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से राजधानी में पुराने वाहनों पर कड़ा कदम उठाया है। नए नियम के तहत, 10 साल से पुराने डीजल और 15…


    Spread the love

    दिल्ली हाईकोर्ट से पतंजलि को लगा झटका, डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक

    Spread the love

    Spread the love   दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चलाने से रोक दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने डाबर की याचिका पर अंतरिम…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: Content is protected !!